मध्य प्रदेश Madhya Pradesh की राजधानी भोपाल Bhopal के पुराने सांध्य कालीन समाचार पत्र सांध्य प्रकाश के नाम के आधिपत्य वाली जमीन पर बने ऑरा मॉल Mall की छठवीं मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था जिसे नगर निगम Municipal corporation ने रोक दिया है। निगम Municipal corporation ने जमीन के स्वामित्व वाले समाचार पत्र के नाम से नोटिस जारी किया है और बिल्डिंग परमिशन से जुड़े दस्तावेजों को मांगा है। पढ़िये रिपोर्ट।
भोपाल Bhopal के नए शहर के विकसित हो रहे बावड़िया कलां क्षेत्र से सटे त्रिलंगा इलाके में ऑरा मॉल Mall है जिसकी जमीन सांध्यकालीन समाचार पत्र सांध्य प्रकाश के नाम की है। शहर का यह मॉल Mall दूसरा बड़ा मॉल Mall है और त्रिलंगा व बावड़िया कलां क्षेत्र के लोगों के लिए मार्केटिंग व मनोरंजन का स्थान है। इस मॉल के संचालकों द्वारा छठवीं मंजिल पर निर्माण किया जा रहा था जिसको नगर निगम Municipal corporation की टीम ने निरीक्षण के दौरान रुकवा दिया है। नगर निगम Municipal corporation भोपाल Bhopal ने मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 302 (1) के तहत नोटिस जारी किया है।
दस्तावेजों के साथ स्पष्टीकरण पेश करना होगा
नगर निगम Municipal corporation ने नोटिस जारी कर मॉल संचालक से निर्माण कार्य से संबंधित दस्तावेजों के साथ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि निर्माण कार्य को स्वीकृत बिल्डिंग परमिशन और प्रचलित निर्माण नियमों के अनुरूप रखा जाएगा। स्वीकृत बिल्डिंग परमिशन के विपरीत या बिना अनुमति के निर्माण कार्यों के संबंध में अधिनियम व प्रचलित नियमों में कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।
